जन आधार में नया नाम/सदस्य कैसे जोड़ें: परिवार में नवजात शिशु, विवाह के बाद बहू या छूटे हुए सदस्य का नाम जन आधार में जोड़ना ज़रूरी है — तभी उसे योजनाओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पूरी प्रक्रिया व दस्तावेज़।
🟢 शर्त: नया सदस्य जोड़ने से पहले परिवार की व नए सदस्य की आधार e-KYC ज़रूरी है (e-KYC कैसे करें)।
नाम जोड़ने की प्रक्रिया
- sso.rajasthan.gov.in लॉगिन → Jan Aadhaar → "Add Member / Enrollment Edit" (या e-Mitra)।
- परिवार चुनें → नए सदस्य का आधार, नाम, जन्मतिथि, संबंध भरें।
- सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें (नीचे सूची)।
- OTP/बायोमेट्रिक सत्यापन → आवेदन जमा → रसीद संख्या नोट करें।
- सत्यापन के बाद सदस्य जुड़ जाता है; स्थिति स्टेटस से देखें।
ज़रूरी दस्तावेज़
| स्थिति | दस्तावेज़ |
|---|---|
| नवजात/बच्चा | जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार (यदि हो) |
| विवाह के बाद बहू | विवाह प्रमाण/पुराने परिवार से नाम हटाने का प्रमाण, आधार |
| छूटा सदस्य | आधार, संबंध प्रमाण |
नोट: विवाह के बाद बहू का नाम जोड़ने से पहले उसका नाम पीहर (मायके) के जन आधार से हटवाना ज़रूरी है — एक व्यक्ति एक ही परिवार में रह सकता है।
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निष्कर्ष
e-KYC पूरी कर, सही दस्तावेज़ों के साथ SSO/e-Mitra से नाम जोड़ें। रसीद संख्या संभालें और स्थिति जांचते रहें — जुड़ते ही सदस्य योजनाओं के लिए पात्र हो जाता है।
स्रोत: जन आधार — janaadhaar.rajasthan.gov.in; SSO राजस्थान sso.rajasthan.gov.in; e-Mitra; जन सूचना पोर्टल। प्रक्रिया/शुल्क/नियम समय-समय पर बदल सकते हैं — नवीनतम के लिए आधिकारिक पोर्टल या नज़दीकी e-Mitra से पुष्टि करें।






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