राजस्थान के करीब 4.11 करोड़ राशन उपभोक्ताओं के लिए अगस्त और सितंबर 2026 का गेहूं आवंटन आदेश जारी हो गया है — दोनों महीनों का एक साथ, कुल करीब 4.52 लाख टन। खाद्य विभाग के उपायुक्त सुनील पूनिया के हस्ताक्षर से 20 जुलाई को जारी संशोधित आदेश (क्रमांक एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/2025) के तहत अगस्त के लिए 2,25,595 टन और सितंबर के लिए 2,26,470 टन गेहूं जिलों को आवंटित किया गया है। यह गेहूं खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंत्योदय, BPL, स्टेट BPL और PHH कार्डधारकों को निःशुल्क मिलेगा।

आपके परिवार को कितना गेहूं मिलेगा

कार्ड श्रेणीहर महीनेअगस्त+सितंबर मिलाकर
PHH (प्राथमिकता वाले परिवार)5 किलो प्रति व्यक्ति10 किलो प्रति व्यक्ति
अंत्योदय (AAY)35 किलो प्रति परिवार70 किलो प्रति परिवार

यानी 5 सदस्यों के PHH परिवार को दोनों महीनों का मिलाकर 50 किलो गेहूं मिलेगा — बिल्कुल मुफ्त। राशन दुकान पर पहले की तरह आधार/ePoS सत्यापन से ही गेहूं तुलेगा। आदेश में साफ लिखा है कि वितरण के सभी नियम-शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी — यानी हर महीने का उठाव अपने महीने की व्यवस्था के अनुसार होगा।

असली खबर: गबन वाली दुकानों की सप्लाई बहाल

इस संशोधित आदेश की सबसे अहम बात वह है जो अब तक किसी ने नहीं बताई। जून के मूल आवंटन आदेश (11 जून 2026) में उन उचित मूल्य दुकानों (FPS) का आवंटन शून्य कर दिया गया था, जिनके SCM पोर्टल पर स्टॉक तो दिख रहा था पर दुकान पर गेहूं भौतिक रूप से मौजूद नहीं था — यानी गबन के मामले, जिनमें FIR तक दर्ज हुई। जिला रसद अधिकारियों ने प्रमाण के साथ प्रस्ताव भेजे, और अब 20 जुलाई के आदेश से इन दुकानों का जिलेवार उप-आवंटन बहाल कर दिया गया है। इन दुकानों से जुड़े परिवारों को अब अगस्त से गेहूं फिर मिलने लगेगा।

किस जिले को कितना (अगस्त 2026, प्रमुख जिले)

जिलाआवंटन (टन)
जयपुर12,512
सीकर8,908
उदयपुर8,270
जोधपुर8,073

दुकान-वार (FPS-wise) पूरा ब्रेकअप खाद्य विभाग के पोर्टल food.rajasthan.gov.in पर परिशिष्ट में उपलब्ध है।

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दो महीने का आवंटन एक साथ क्यों?

विभाग ने इसका कारण आदेश में नहीं लिखा है, लेकिन यह पैटर्न नया नहीं है — अप्रैल 2026 में भी अप्रैल, मई और जून तीन महीनों का गेहूं एक साथ आवंटित हुआ था और तब उठाव की सख्त समय-सीमा रखी गई थी। समझदारी इसी में है कि जैसे ही आपकी दुकान पर अगस्त का गेहूं पहुंचे, उठाव में देरी न करें — पिछली बार तय तारीख के बाद विस्तार नहीं दिया गया था।

नाम कटा हुआ है या नया जुड़वाना है?

गेहूं उसी को मिलेगा जिसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में है। हाल ही में नियम बदले हैं — अब जन्म प्रमाण पत्र बनते ही बच्चे का नाम राशन कार्ड में अपने-आप जुड़ जाता है। पूरे परिवार का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की गाइड में देखें, अपने गांव-वार्ड की राशन कार्ड लिस्ट यहां चेक करें और RRCC पोर्टल की पूरी गाइड भी पढ़ें। e-KYC अधूरी है तो पहले वह कराएं — अधूरी e-KYC पर यूनिट कट सकती है।

⚠️ नोट: आवंटन के आंकड़े खाद्य विभाग के 20 जुलाई 2026 के आधिकारिक आदेश (food.rajasthan.gov.in) से लिए गए हैं। प्रति व्यक्ति/परिवार मात्रा NFSA के मानक नियम हैं। आपकी दुकान पर वितरण की तारीखें जिला रसद कार्यालय/डीलर से पुष्टि करें।