राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) 2026: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राजस्थान के पात्र परिवारों को ₹1–₹3 प्रति किलो पर गेहूं व अन्य राशन मिलता है। हर परिवार के दो ही सवाल होते हैं — "मेरा नाम खाद्य सुरक्षा सूची में है या नहीं?" और "नया नाम कैसे जुड़वाएं, पोर्टल खुला है या नहीं?" इस गाइड में दोनों का जवाब आधिकारिक पोर्टल rrcc.rajasthan.gov.in के साथ स्टेप-बाय-स्टेप दिया गया है।
🟢 ताज़ा स्थिति (जुलाई 2026): खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (NFSA Appeal) आधिकारिक पोर्टल पर चालू है — जिलेवार आवेदन लिया जा रहा है। ध्यान रहे: सरकार यह विंडो समय-समय पर खोलती/बंद करती है, इसलिए आवेदन से पहले पोर्टल या नज़दीकी e-Mitra से मौजूदा स्थिति एक बार जांच लें।
अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में कैसे देखें?
अपना नाम NFSA सूची में है या नहीं, यह जांचने के दो भरोसेमंद तरीके हैं:
- जन सूचना पोर्टल से (बिना लॉगिन): jansoochna.rajasthan.gov.in → "योजनाओं के लाभार्थी" → "राशन कार्ड / NFSA" चुनें → जन आधार या राशन कार्ड नंबर डालें और कैप्चा भरकर देखें। (यहां सिर्फ एक कैप्चा भरना होता है, लॉगिन नहीं चाहिए।)
- राशन कार्ड से: यदि आपके राशन कार्ड पर "खाद्य सुरक्षा (NFSA)" या राशन मिल रहा है, तो आपका नाम सूची में है। राशन डीलर के POS पर भी स्थिति दिखती है।
खाद्य सुरक्षा में नया नाम कैसे जोड़ें? (2 स्थितियां)
स्थिति 1 — नया परिवार जोड़ना (NFSA Appeal): यदि आपका परिवार अभी खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है, तो पोर्टल पर "खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन फॉर्म" (NFSA Appeal) भरें — rrcc.rajasthan.gov.in पर जिला चुनकर, या नज़दीकी e-Mitra से।
स्थिति 2 — मौजूदा राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ना: (जैसे नवजात शिशु या विवाह के बाद बहू का नाम) — पोर्टल पर "राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने" वाला विकल्प (NameAddRC) या e-Mitra उपयोग करें।
जरूरी दस्तावेज
- जन आधार कार्ड (परिवार का) व सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (पात्रता के अनुसार)
- नए सदस्य के लिए: जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे हेतु) या विवाह प्रमाण/पुराने कार्ड से नाम कटवाने का प्रमाण (बहू हेतु)
- बैंक खाता (आधार से लिंक), मोबाइल नंबर
e-KYC अनिवार्य है
NFSA में नाम सक्रिय रखने के लिए आधार e-KYC (Aadhaar सीडिंग) जरूरी है। यदि परिवार के किसी सदस्य की e-KYC अधूरी है तो राशन रुक सकता है — राशन डीलर के POS मशीन या e-Mitra से e-KYC पूरी कराएं।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
- नए परिवार के NFSA आवेदन हेतु: पोर्टल पर "NFSA Appeal Status" में आवेदन नंबर डालें।
- राशन कार्ड में नाम जोड़ने के आवेदन हेतु: "राशन कार्ड में नए नाम के आवेदन की स्थिति" विकल्प चुनें।
- आवेदन जुड़ने में सामान्यतः 15–30 दिन लगते हैं।
पात्रता — किसे मिलेगा, किसे "गिव-अप" करना चाहिए
NFSA मुख्यतः BPL, अंत्योदय, श्रमिक, छोटे-सीमांत किसान व निर्धारित आय-सीमा वाले परिवारों के लिए है। यदि परिवार आयकरदाता है, सरकारी नौकरी में है या निर्धारित मानदंड से ऊपर है, तो नियमानुसार "गिव-अप अभियान" के तहत खाद्य सुरक्षा स्वेच्छा से छोड़नी चाहिए (पोर्टल पर GIVE-UP विकल्प उपलब्ध)।
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निष्कर्ष
खाद्य सुरक्षा (NFSA) में नाम है या नहीं — यह जन सूचना पोर्टल या राशन कार्ड से जांचें; नया नाम जोड़ने के लिए rrcc.rajasthan.gov.in पर NFSA Appeal/नाम-जोड़ फॉर्म भरें या e-Mitra जाएं, और e-KYC जरूर पूरी रखें। विंडो खुली है या नहीं — आवेदन से पहले पोर्टल पर मौजूदा स्थिति एक बार जांच लें।
स्रोत: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान — rrcc.rajasthan.gov.in व food.rajasthan.gov.in; जन सूचना पोर्टल jansoochna.rajasthan.gov.in। प्रक्रिया/विंडो समय-समय पर बदल सकती है।






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