जयपुर। प्रधान से लेकर सरपंच तक आरक्षण की लॉटरी पूरी होते ही राजस्थान में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है — क्या पंचायत चुनाव फिर टल जाएंगे? सोशल मीडिया पर "छह महीने टलने" की चर्चाओं के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बयान जारी कर साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी की जानी है और लोग अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें।

🗳️ आयोग ने क्या कहा (26 सितंबर)

  • आयोग को पंचायती राज विभाग से आरक्षण लॉटरी की संकलित सूचना मिलनी है — उसी के आधार पर चरणवार कार्यक्रम बनेगा।
  • चुनाव की तैयारी में समय लगता है; कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी।
  • सोशल मीडिया पर चल रही तारीखों और "चुनाव टलने" की बातों पर भरोसा न करें।

वोट कैसे डलेगा: जिला परिषद-पंचायत समिति में EVM, सरपंच के लिए मतपत्र

राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के तहत मतदान व्यवस्था भी तय कर दी है — जिला परिषद और पंचायत समिति के सभी वार्डों का चुनाव EVM से होगा, जबकि सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव मतपेटी (मतपत्र) से।

आरक्षण की पूरी तस्वीर: 453 में से 216 प्रधान पद महिलाओं के

23 सितंबर की जिला स्तरीय लॉटरी की सभी 41 जिलों की रिपोर्टें मिलाकर Rajasthan365 ने प्रधान पदों की पूरी सूची बनाई है। उसके मुताबिक:

  • 453 पंचायत समितियों में से 216 के प्रधान पद (47.7%) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
  • वर्गवार: ST 93, SC 79, OBC 57, अनारक्षित 224।
  • 41 में से 20 जिला प्रमुख पद महिलाओं के लिए (13 अगस्त की राज्य स्तरीय लॉटरी)।

इन 4 जिलों में हर प्रधान ST होगा

जिलापंचायत समितियांST प्रधान पद
बांसवाड़ा1616
डूंगरपुर1414
प्रतापगढ़88
सलूंबर77

यह संयोग नहीं, कानून है — ये जिले संविधान की पांचवीं अनुसूची वाले अनुसूचित क्षेत्र में हैं, जहां पेसा कानून (PESA, 1996) की धारा 4(g) के तहत पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहते हैं। आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र वाले उदयपुर में 20 में से 15 प्रधान पद ST के हैं। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार टोंक की देवली पंचायत समिति में 38 साल बाद ST प्रधान बनेगा।

अभी क्या करें

चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही यह खबर अपडेट की जाएगी।

स्रोत: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह का 26 सितंबर 2026 का बयान (ETV भारत, राजस्थान पत्रिका, द सूत्र की रिपोर्टों के अनुसार); मतदान व्यवस्था — राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 का नियम 35 (खास खबर की रिपोर्ट); प्रधान आरक्षण — 23 सितंबर की जिला स्तरीय लॉटरी की प्रकाशित रिपोर्टों से Rajasthan365 का संकलन (457 में से 453 पद; SC व ST की संख्या राज्य के कुल आंकड़ों से मेल खाती है)। कानूनी रूप से अंतिम प्रमाण राज्य निर्वाचन आयोग / पंचायती राज विभाग की अधिसूचना है।

कवर फोटो: बस्सी (जयपुर) के मतदान केंद्र पर कतार में महिला मतदाता, विधानसभा चुनाव 2013 — भारत निर्वाचन आयोग (GODL-India), विकिमीडिया कॉमन्स के जरिए (प्रतीकात्मक)।