नामांतरण स्टेटस राजस्थान 2026 — टोकन नंबर से स्थिति देखें
ज़मीन खरीदी या विरासत में मिली — जमाबंदी में नाम चढ़ा या नहीं, यह नामांतरण की स्थिति से पता चलता है। राजस्व मंडल के अपना खाता पोर्टल पर टोकन नंबर डालते ही आवेदन किस स्तर पर है, दिख जाता है।
नामांतरण आवेदन की स्थिति देखें
- आवेदन की वर्तमान स्थिति (apnakhata.rajasthan.gov.in) खोलें।
- टोकन नंबर डालें — फॉर्मेट
xxxx/xxxxx/xx, जैसा आवेदन रसीद पर छपा है। - आवेदन का प्रकार “सभी नामांतरण” चुनें (सीमाज्ञान आवेदन के लिए “सीमाज्ञान”)।
- “आगे चलें” दबाएं — आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखेगी।
नया नामांतरण आवेदन और प्रतिवेदन
- नामांतरण के लिये आवेदन करें — अपना खाता पोर्टल का ऑनलाइन आवेदन पेज।
- नामांतरण प्रतिवेदन — स्वीकृत/लंबित नामांतरण की रिपोर्ट। यह पेज कभी-कभी सर्वर त्रुटि दिखाता है; तब अपना खाता होम से दोबारा खोलें।
- पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज़ और शुल्क: नामांतरण ऑनलाइन राजस्थान — गाइड।
नामांतरण स्वीकृत होने के बाद जमाबंदी नकल निकालकर देख लें कि नया नाम दर्ज हो गया है।
राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं
ब्रेकिंग न्यूज़, नौकरी, मौसम — सीधे आपके फोन पर
📲 WhatsApp पर हर अपडेट: Rajasthan365 का व्हाट्सऐप चैनल जॉइन करें — नंबर किसी को नहीं दिखता।
ज़मीन से जुड़े दूसरे टूल
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नामांतरण क्या होता है?
ज़मीन खरीदने, विरासत, दान या बंटवारे के बाद राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में नए मालिक का नाम चढ़ाने को नामांतरण (म्यूटेशन) कहते हैं। रजिस्ट्री से मालिकाना हक बनता है, पर जमाबंदी में नाम नामांतरण स्वीकृत होने पर ही बदलता है।
नामांतरण की स्थिति ऑनलाइन कैसे देखें?
apnakhata.rajasthan.gov.in के "आवेदन की वर्तमान स्थिति" पेज पर अपना टोकन नंबर (फॉर्मेट xxxx/xxxxx/xx) डालें, आवेदन का प्रकार "सभी नामांतरण" चुनें और "आगे चलें" दबाएं।
टोकन नंबर कहां मिलता है?
ऑनलाइन या ई-मित्र से नामांतरण आवेदन करने पर मिली रसीद पर टोकन नंबर लिखा होता है। रसीद न हो तो जिस ई-मित्र या तहसील से आवेदन किया था, वहां से निकलवाएं।
"नामांतरण प्रक्रियाधीन" का मतलब क्या है?
आवेदन दर्ज हो चुका है और पटवारी/तहसील स्तर पर जांच, आपत्ति-अवधि या स्वीकृति का इंतज़ार है। स्वीकृत होते ही नया नाम जमाबंदी में दिखने लगता है — इसे जमाबंदी नकल निकालकर जांचें।
नामांतरण में देरी हो तो क्या करें?
स्थिति में जिस स्तर पर आवेदन अटका है, उसी कार्यालय (पटवारी / गिरदावर / तहसीलदार) से संपर्क करें। आपत्ति लगी हो तो उसका कारण दूर करें। लंबे समय तक सुनवाई न हो तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
स्रोत: राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर — apnakhata.rajasthan.gov.in। पोर्टल के पेज 23 सितंबर 2026 को जांचे गए।
