✅ सीधा जवाब: सरपंच पद के लिए नामांकन के साथ ₹500 जमानत राशि जमा करनी होती है — महिला, OBC, SC या ST अभ्यर्थी प्रमाण पत्र देकर सिर्फ ₹250 जमा करते हैं। यह राशि नामांकन वाले दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा होती है। नामांकन के समय उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं, और रैली पूरी तरह प्रतिबंधित है।

राज्य निर्वाचन आयोग 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर रहा है, और उसी दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। घोषणा के बाद जिला कलेक्टर स्तर पर अधिसूचना जारी होगी और उसके कुछ ही दिन में नामांकन शुरू हो जाएंगे। आरक्षण तय हो चुका है, योग्यता के नियम साफ़ हैं — अब असली सवाल यह है कि फॉर्म भरने वाले दिन साथ क्या ले जाना है। नीचे पूरी प्रक्रिया है।

जमानत राशि कितनी लगेगी

जमानत (निक्षेप) राशि नामांकन के साथ ही जमा करानी होती है। सरपंच पद की दर पुष्ट है:

पदसामान्यमहिला / OBC / SC / ST
सरपंच₹500₹250 (प्रमाण पत्र के साथ)

ध्यान दें: वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों की जमानत राशि अलग-अलग होती है, और उसकी सटीक दर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के साथ जारी होती है। हमने वही आंकड़ा ऊपर दिया है जो पुष्ट है — बाकी पदों की राशि नामांकन से पहले अपने रिटर्निंग अधिकारी से या आयोग की अधिसूचना से ही लें, किसी वेबसाइट के अनुमान से नहीं।

चुनाव खर्च की सीमा — पद के हिसाब से अलग

यह वह बात है जो ज़्यादातर जगह गलत लिखी मिलती है। खर्च सीमा सब पदों के लिए एक नहीं है:

पदअधिकतम चुनाव खर्च
जिला परिषद सदस्य₹3 लाख
पंचायत समिति सदस्य₹1.5 लाख
सरपंच₹1 लाख

खर्च का हिसाब रखना अनिवार्य है। आयोग के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक नियम तोड़ने पर ₹2,000 तक जुर्माना और छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्यता तक हो सकती है।

नामांकन वाले दिन के नियम

  • कितने लोग: उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष तक जा सकते हैं।
  • कितने वाहन: कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में — जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 वाहन, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1 वाहन।
  • रैली: नामांकन के दौरान जुलूस या रैली पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • कहां जमा होगा: सरपंच और वार्ड पंच का नामांकन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी के पास।

साथ क्या ले जाना है

  • नामांकन प्रपत्र, पूरा भरा हुआ
  • जमानत राशि की रसीद (या नकद, मौके पर जमा करने के लिए)
  • जाति प्रमाण पत्र — अगर आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं या छूट वाली जमानत राशि देनी है
  • मतदाता सूची में अपने नाम की प्रति — उसी ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की सूची चलेगी
  • घर में चालू शौचालय का शपथ पत्र — यह शर्त अब भी लागू है
  • बिजली/पानी/पंचायत बकाया न होने संबंधी घोषणा
  • पहचान पत्र (जन आधार/आधार) और पासपोर्ट साइज फोटो

सटीक प्रपत्र संख्या और दस्तावेज़ों की अंतिम सूची अधिसूचना के साथ जारी होती है — नामांकन से एक दिन पहले अपने पंचायत समिति कार्यालय से पुष्टि कर लें।

मतपत्र से होगा सरपंच और पंच का चुनाव

एक अहम बात जो अक्सर गलत बताई जाती है: पंचायत चुनाव पूरी तरह ईवीएम से नहीं होते। सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव मतपेटी यानी मतपत्र से कराया जाता है, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम से होता है। इसी वजह से गांव के दोनों पदों की मतगणना का तरीका और समय अलग रहता है।

कौन लड़ सकता है — एक नज़र में

शर्त2026 में स्थिति
न्यूनतम उम्र21 वर्ष, गिनती नामांकन जांच वाले दिन से
शैक्षणिक योग्यताज़रूरी नहीं — 8वीं पास की शर्त हट चुकी है
दो से ज़्यादा बच्चेअब रोक नहीं, मार्च 2026 से
घर में चालू शौचालयअब भी ज़रूरी
सरकारी वेतन/मानदेय पाने वालेचुनाव नहीं लड़ सकते

सावधान: राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पड़ा पुराना FAQ अब भी 8वीं पास और दो बच्चों वाली शर्त दिखाता है। वह 2015 के नियमों का दस्तावेज़ है, 2026 का नहीं।

आगे क्या देखें