पंचायत चुनाव नामांकन फॉर्म 2026 — कौन-सा प्रपत्र, क्या दस्तावेज
सरपंच और वार्ड पंच के लिए अलग प्रपत्र हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग — और दोनों की नामांकन खिड़की भी अलग है। नीचे हर पद का फॉर्म, साथ ले जाने वाले दस्तावेज़ और तारीखें हैं।
🗳️ अभी नामांकन खुला है — जिला परिषद सदस्य (सभी जिले)
अंतिम तारीख 13 अक्टूबर, दोपहर 3 बजे — यानी 5 दिन बाकी। समय सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 बजे तक। संवीक्षा 14 अक्टूबर, नाम वापसी 15 अक्टूबर।
ध्यान दें — यह सरपंच का नामांकन नहीं है। सरपंच व वार्ड पंच का नामांकन मतदान से एक दिन पहले, सिर्फ उसी दिन सुबह 8 से 11 बजे तक होता है।
किस पद के लिए कौन-सा प्रपत्र
| प्रपत्र | किस पद के लिए | क्या है |
|---|---|---|
| प्रपत्र-4 | सरपंच व वार्ड पंच | नामांकन पत्र — उम्मीदवार और पांचों प्रस्तावकों का विवरण इसी में भरा जाता है |
| प्रपत्र-4डी | सरपंच व वार्ड पंच | घोषणा पत्र — योग्यता व अयोग्यता संबंधी घोषणाएं |
| प्रपत्र 4-क | जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य | नामांकन पत्र — संतान संबंधी कॉलम को छोड़कर कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता |
| प्रपत्र 4-घ | जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य | घोषणा पत्र — इसे भी पूरा भरना अनिवार्य है |
| परिशिष्ट-1अ | जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य | शपथ पत्र — ₹50 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर |
⚠️ प्रपत्र निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से ही लें — सरपंच-पंच के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए पंचायत समिति/जिला मुख्यालय पर। इंटरनेट पर घूम रहे पुराने प्रपत्रों से नामांकन खारिज हो सकता है, इसलिए हम यहां कोई फॉर्म PDF नहीं रखते। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट
नामांकन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए
- भरा हुआ नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र — ऊपर की तालिका से अपने पद वाला
- पांच प्रस्तावक (सरपंच पद के लिए) — उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज, क्रमांक व हस्ताक्षर सहित
- जमानत राशि की रसीद
- जाति प्रमाण पत्र — आरक्षित सीट पर, या छूट वाली जमानत राशि देने पर
- मतदाता सूची में अपने नाम की प्रति — उसी ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की सूची चलेगी
- उम्र का प्रमाण — न्यूनतम उम्र 21 वर्ष
- घर में चालू शौचालय का शपथ पत्र — यह शर्त अब भी लागू है
- बिजली/पानी/पंचायत बकाया न होने की घोषणा
- पहचान पत्र और 4–6 पासपोर्ट साइज फोटो
प्रस्तावकों के नाम और क्रमांक एक दिन पहले मिला लें — नाम सूची में न मिलने पर नामांकन उसी दिन खारिज हो जाता है। अपनी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची यहां खुलती है →
सरपंच व वार्ड पंच — पूरा नामांकन एक ही दिन में
यह सबसे ज़्यादा चूकने वाली बात है। सरपंच पद का नामांकन, जांच, नाम वापसी और चुनाव चिह्न — सब एक ही दिन निपट जाता है, और फॉर्म सिर्फ तीन घंटे लिए जाते हैं।
| समय | क्या होता है |
|---|---|
| सुबह 8:00 – 11:00 | नामांकन पत्र जमा — इसके बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाता |
| सुबह 11:30 | नामांकन पत्रों की संवीक्षा (जांच) |
| दोपहर 2:00 तक | नाम वापसी की अंतिम समय-सीमा |
| दोपहर 2:00 के बाद | चुनाव चिह्न का आवंटन और उम्मीदवारों की सूची |
| चरण | नामांकन का दिन | मतदान |
|---|---|---|
| चरण 1 | 24 अक्टूबर 2026 | 25 अक्टूबर |
| चरण 2 | 30 अक्टूबर 2026 | 31 अक्टूबर |
| चरण 3 | 5 नवंबर 2026 | 6 नवंबर |
| चरण 4 | 15 नवंबर 2026 | 16 नवंबर |
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य — कई दिन की खिड़की
समय सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 बजे तक। लोकसूचना के दिन से नामांकन शुरू होकर अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे बंद होता है।
| पद / चरण | लोकसूचना | नामांकन अंतिम | संवीक्षा | नाम वापसी |
|---|---|---|---|---|
| जिला परिषद सदस्य (सभी जिले) | 8 अक्टूबर | 13 अक्टूबर | 14 अक्टूबर | 15 अक्टूबर |
| पंचायत समिति सदस्य — पहला चरण | 8 अक्टूबर | 13 अक्टूबर | 14 अक्टूबर | 15 अक्टूबर |
| पंचायत समिति सदस्य — दूसरा चरण | 13 अक्टूबर | 16 अक्टूबर | 17 अक्टूबर | 19 अक्टूबर |
| पंचायत समिति सदस्य — तीसरा चरण | 19 अक्टूबर | 23 अक्टूबर | 24 अक्टूबर | 26 अक्टूबर |
| पंचायत समिति सदस्य — चौथा चरण | 31 अक्टूबर | 4 नवंबर | 5 नवंबर | 6 नवंबर |
जमानत राशि
| वर्ग | राशि |
|---|---|
| सामान्य (पुरुष) | ₹500 |
| महिला | ₹250 |
| अनुसूचित जाति (SC) | ₹250 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | ₹250 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | ₹250 |
नामांकन किन वजहों से खारिज होता है
- फॉर्म में कोई कॉलम खाली — संतान संबंधी कॉलम को छोड़कर कुछ भी खाली नहीं चलेगा
- प्रस्तावक कम या गलत — नाम उसी पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए
- खुद उम्मीदवार का नाम उसी ग्राम पंचायत की सूची में न होना
- शौचालय का शपथ पत्र न लगाना
- आरक्षित सीट पर जाति प्रमाण पत्र न देना
- जमानत राशि की रसीद न लगाना
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- सरपंच के नामांकन के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होता है?
- सरपंच और वार्ड पंच के लिए नामांकन पत्र प्रपत्र-4 और घोषणा पत्र प्रपत्र-4डी भरे जाते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग प्रपत्र हैं — नामांकन के लिए प्रपत्र 4-क और घोषणा के लिए प्रपत्र 4-घ, साथ में ₹50 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (परिशिष्ट-1अ)। फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिलते हैं।
- नामांकन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- भरा हुआ नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र, पांच प्रस्तावकों का विवरण व हस्ताक्षर (सरपंच पद के लिए), जमानत राशि की रसीद, आरक्षित सीट पर जाति प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में अपने नाम की प्रति, उम्र का प्रमाण, घर में चालू शौचालय का शपथ पत्र, बकाया न होने की घोषणा, पहचान पत्र और 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो। हर दस्तावेज़ की 2-3 फोटोकॉपी और मूल दोनों साथ रखें।
- सरपंच का नामांकन कितने बजे तक लिया जाता है?
- सरपंच और वार्ड पंच का नामांकन सिर्फ एक ही दिन, सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक लिया जाता है। 11 बजे के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं होता। उसी दिन 11:30 बजे संवीक्षा, दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी और उसके बाद चुनाव चिह्न का आवंटन हो जाता है।
- जिला परिषद और पंचायत समिति का नामांकन कब तक चलता है?
- इन पदों की खिड़की कई दिन की होती है और समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहता है। पहले चरण की लोकसूचना 8 अक्टूबर को जारी हुई और नामांकन 13 अक्टूबर तक लिए जाएंगे; संवीक्षा 14 अक्टूबर और नाम वापसी 15 अक्टूबर को है।
- फॉर्म में कोई कॉलम खाली छोड़ सकते हैं?
- नहीं। आयोग के निर्देश के अनुसार संतान संबंधी योग्यता वाले कॉलम को छोड़कर कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता — खाली कॉलम संवीक्षा में नामांकन खारिज होने की सबसे आम वजह है। संतान वाला कॉलम इसलिए छूट पाता है क्योंकि दो-संतान नियम मार्च 2026 में खत्म हो चुका है।
- नामांकन फॉर्म कहां से मिलेगा?
- फॉर्म संबंधित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिलता है — सरपंच व वार्ड पंच के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए पंचायत समिति या जिला मुख्यालय पर। इंटरनेट पर मिलने वाले पुराने प्रपत्रों पर भरोसा न करें; प्रपत्र का प्रारूप अधिसूचना के साथ तय होता है।
स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का चुनाव कार्यक्रम दिनांक 3 अक्टूबर 2026 और नामांकन दस्तावेज़ों संबंधी दिशा-निर्देश। नामांकन से पहले अपने निर्वाचन अधिकारी से तारीख, समय और प्रपत्र की पुष्टि ज़रूर कर लें — कानूनी रूप से अंतिम प्रमाण आयोग की अधिसूचना है।
