जयपुर स्थित पंचायती राज निदेशालय के सभागार से लेकर सभी जिला मुख्यालयों तक हलचल तेज हो गई है और ग्रामीण राजनीति का माहौल गरमा गया है। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के तहत सरपंच आरक्षण लॉटरी 2026 की जिला स्तरीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंच पदों के लिए सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सीटों का नया श्रेणीवार आवंटन किया जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, यह लॉटरी चक्रानुक्रम (रॉस्टर प्रणाली) के आधार पर निकाली जा रही है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समितियाँ उपखंड और तहसील स्तर पर सार्वजनिक रूप से लॉटरी की कार्यवाही पूरी कर रही हैं।

लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती...

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सरपंच आरक्षण लॉटरी 2026: आरक्षण निर्धारण की पूरी प्रक्रिया

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और संबंधित नियमों के तहत सरपंच पद का आरक्षण तय किया जाता है। वर्ष 2026 के आम चुनाव के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सबसे पहले जनसांख्यिकी आंकड़ों का मिलान किया जाता है। जिस ग्राम पंचायत में जिस वर्ग की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, वहाँ नियमानुसार प्राथमिकता दी जाती है।

लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। इसमें आम जनता, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शी बॉक्स से पर्चियां निकाली जाती हैं। इस व्यवस्था से यह तय होता है कि किस गांव की सीट किस श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी।

आरक्षण कोटा श्रेणीवार आवंटन गणित

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रखने का प्रावधान है। सरपंच आरक्षण लॉटरी 2026 के दौरान प्रत्येक श्रेणी (सामान्य, SC, ST, OBC) में आधी सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जा रही हैं।

वर्ग / श्रेणी कुल प्रतिशत आरक्षण महिला आरक्षण (अंतरिक्ष कोटा) आवंटन का आधार
अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या अनुपात अनुसार 50% सीटें आरक्षित अधिकतम जनसंख्या वाली पंचायतें
अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या अनुपात अनुसार 50% सीटें आरक्षित जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अधिकतम 21% तक 50% सीटें आरक्षित रॉस्टर एवं लॉटरी पर्ची निष्कासन
सामान्य वर्ग (General) शेष बची सीटें 50% सीटें आरक्षित सामान्य लॉटरी ड्रॉ

राज्य के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर सहित सभी 50 जिलों में उपखंड अधिकारियों (SDM) की देखरेख में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आरक्षण सूची की प्रारंभिक जानकारी जिला परिषद और तहसील कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जा रही है।

अब असली बात।

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ग्राम पंचायतवार आरक्षण सूची कैसे देखें?

अपने गांव की पंचायत सीट की स्थिति जानने के लिए ग्रामीण और भावी उम्मीदवार ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेब पोर्टल पर जिलावार और पंचायत समिति वार गजट नोटिफिकेशन अपलोड किया जा रहा है।

यदि आप अपने गांव की सरपंच आरक्षण लॉटरी 2026 स्थिति जांचना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:

1. पंचायती राज विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'पंचायत चुनाव 2026' या 'नवीनतम अधिसूचना' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. अपने संबंधित जिले और पंचायत समिति (ब्लॉक) का चयन करें।
4. डाउनलोड PDF लिंक पर क्लिक करके आरक्षण सूची खोलें और अपने ग्राम पंचायत का नाम देखें।

इंटरनेट के अलावा अपने क्षेत्र के विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय या जिला परिषद कार्यालय में स्थापित नोटिस बोर्ड पर भी यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश की राजनीति में इस लॉटरी से कई दिग्गजों के समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि जो सीटें लंबे समय से सामान्य थीं, वे अब आरक्षित श्रेणी में आ गई हैं।

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आपत्ति दर्ज कराने और अंतिम प्रकाशन का शेड्यूल

लॉटरी की घोषणा के तुरंत बाद यदि किसी ग्रामीण या उम्मीदवार को चक्रानुक्रम या आबादी आंकड़ों के मिलान पर कोई आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना लिखित विरोध दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की मियाद सामान्यतः 3 से 7 दिनों की होती है।

आपत्तियों का निस्तारण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा किया जाता है। सभी वैध दावों और आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद पंचायती राज विभाग अंतिम आरक्षण गजट प्रकाशित करता है। इसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान करता है।

आगे की प्रक्रिया और ध्यान रखने योग्य बातें

लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में लाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति और संतान संबंधी शपथ पत्र तथा शौचालय संबंधी घोषणा पत्र पहले से तैयार रखें। **सरपंच आरक्षण लॉटरी 2026** की अंतिम सूची प्रकाशित होते ही चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए समय रहते अपनी पंचायत की स्थिति की पुष्टि कर लें।