💧 सीधा जवाब (2 अगस्त 2026): राजस्थान में जलदाय विभाग (PHED) का पानी का बिल ई-मित्र पोर्टल/ऐप या Paytm-PhonePe जैसे किसी भी BBPS ऐप से उपभोक्ता (कनेक्शन) नंबर डालकर चेक और जमा होता है — PHED की अपनी वेबसाइट भी भुगतान के लिए ई-मित्र पर ही भेजती है। उपभोक्ता नंबर पुराने बिल पर छपा होता है। गलत बिल की शिकायत PHED उपखंड कार्यालय में, और सुनवाई न हो तो 181 पर।

जयपुर। बिजली के बिल की तरह पानी का बिल भी अब लाइन में लगकर भरने की चीज नहीं रही — पर ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं कि जलदाय विभाग का बिल भी उन्हीं ऐप्स से भर सकते हैं जिनसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं। नीचे तीनों रास्ते, उपभोक्ता नंबर का जुगाड़ और गलत बिल से निपटने का तरीका।

तरीका 1: ई-मित्र से (विभाग का आधिकारिक रास्ता)

  • स्टेप 1: ई-मित्र पोर्टल (emitra.rajasthan.gov.in) या e-Mitra ऐप खोलें — कियोस्क पर जाकर भी यही होता है।
  • स्टेप 2: बिल भुगतान (Utility/Bill Payment) सेक्शन में जलदाय विभाग (PHED Water) चुनें।
  • स्टेप 3: अपना उपभोक्ता/कनेक्शन नंबर डालें — बकाया बिल स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • स्टेप 4: ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड कर लें। PHED की वेबसाइट पर 'गत बिल भुगतान की ऑनलाइन जानकारी' विकल्प से पुराने भुगतान भी दिखते हैं।

तरीका 2: Paytm/PhonePe/Google Pay से (सबसे तेज)

  • ऐप के Bill Payment → Water सेक्शन में जाएं।
  • बिलर में Rajasthan PHED / Public Health Engineering Department चुनें।
  • उपभोक्ता नंबर डालें — बिल अपने-आप खिंच आता है, भुगतान UPI से।
  • एक बार जुड़ने के बाद हर महीने/दो महीने का बिल ऐप खुद दिखाता रहता है — छूटने का डर खत्म।

उपभोक्ता नंबर नहीं पता? ऐसे निकालें

  • किसी भी पुराने बिल के ऊपरी हिस्से में उपभोक्ता संख्या (CCN) छपी होती है।
  • बिल कभी मिला ही नहीं? अपने इलाके के PHED उपखंड/सहायक अभियंता कार्यालय में नाम-पते से पता चल जाता है।
  • किराए के मकान में हैं तो बिल मकान मालिक के नाम होगा — नंबर वही रहता है, भुगतान कोई भी कर सकता है।

बिल ज्यादा/गलत आए तो (औसत बिलिंग का खेल)

  • मीटर बंद/खराब होने पर विभाग औसत बिलिंग करता है — लगातार औसत बिल आ रहे हों तो मीटर जांच/बदलने का लिखित आवेदन उपखंड कार्यालय में दें।
  • रीडिंग गलत लगे तो बिल और मीटर की फोटो के साथ लिखित शिकायत दें, पावती लें।
  • सुनवाई न हो तो राजस्थान संपर्क पोर्टल/181 पर शिकायत दर्ज करें — शिकायत ID से मामला रिकॉर्ड पर आ जाता है।
  • लंबा बकाया एकमुश्त भरने से पहले उपखंड कार्यालय से पूछ लें कि ब्याज-माफी की कोई एमनेस्टी योजना तो नहीं चल रही — समय-समय पर ऐसी छूट आती है।

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