आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) कई जगह जरूरी होता है — छात्रवृत्ति, EWS प्रमाण पत्र, फीस माफी, सरकारी योजनाओं व आरक्षण के लाभ में परिवार की सालाना आय दिखाने के लिए। राजस्थान में यह प्रमाण पत्र ई-मित्र या SSO पोर्टल से ऑनलाइन आसानी से बनवाया जा सकता है। पूरा तरीका नीचे है।
जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड।
- राशन कार्ड / जन आधार।
- आय का स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) — तय प्रारूप में।
- नौकरी/पेंशन वालों के लिए सैलरी स्लिप या आय का प्रमाण; किसान/स्वरोजगार के लिए पटवारी/सरपंच/वार्ड पार्षद की रिपोर्ट।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन आवेदन का तरीका
- नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं या SSO (sso.rajasthan.gov.in) से लॉगिन कर ई-मित्र सेवा खोलें।
- "आय प्रमाण पत्र / Income Certificate" सेवा चुनें और आवेदक व परिवार की जानकारी भरें।
- ऊपर बताए दस्तावेज व स्व-घोषणा पत्र अपलोड करें।
- तय शुल्क (करीब ₹40) भरें और टोकन/आवेदन नंबर ले लें।
- पटवारी/तहसील स्तर पर सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है — इसे ई-मित्र/SSO से डाउनलोड कर सकते हैं।
वैधता कितनी होती है?
राजस्थान में आय प्रमाण पत्र आमतौर पर जारी होने की तारीख से एक साल (कुछ मामलों में 6 महीने) तक मान्य रहता है। पुराना हो जाने पर छात्रवृत्ति/योजना आवेदन के समय नया बनवाना पड़ता है।
किन कामों में लगता है
- छात्रवृत्ति (SC/ST/OBC/EWS/अल्पसंख्यक) व फीस माफी।
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र बनवाने में।
- सरकारी योजनाओं व कुछ भर्तियों में आय सीमा दिखाने के लिए।
राजस्थान के और जरूरी दस्तावेज: मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और SSO ID पासवर्ड रिकवर करें।
⚠️ नोट: शुल्क, आय सीमा व वैधता समय-समय पर बदल सकती है। छात्रवृत्ति/योजना में आवेदन से पहले प्रमाण पत्र की वैधता जरूर जाँच लें और नवीनतम जानकारी के लिए अपने ई-मित्र केंद्र से पुष्टि करें।






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