राजस्थान ट्रैक्टर सब्सिडी 2026: राज्य सरकार राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) के जरिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाती है, जिसमें किसानों को ट्रैक्टर-चलित कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक सब्सिडी मिलती है। इस गाइड में साफ-साफ बताया गया है — किन चीज़ों पर कितनी सब्सिडी मिलती है, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और राज किसान साथी से आवेदन कैसे करें — सरकारी पोर्टल की असली जानकारी के साथ।
⚠️ पहले यह साफ समझें: राजस्थान की मुख्य कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब्सिडी मुख्यतः ट्रैक्टर-चलित कृषि यंत्रों (रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेसर आदि) पर मिलती है — और इसके लिए ट्रैक्टर पहले से आपके नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। "नि:शुल्क ट्रैक्टर" या "हर किसान को ट्रैक्टर पर 50% छूट" जैसे दावे अक्सर भ्रामक होते हैं — केवल आधिकारिक पोर्टल की जानकारी ही मानें।
कितनी सब्सिडी मिलती है? (श्रेणीवार)
| किसान श्रेणी | सब्सिडी दर | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| SC / ST / लघु / सीमांत / महिला किसान | मूल्य का 50% तक | BHP-आधारित अधिकतम सीमा या 50% — जो भी कम हो |
| अन्य श्रेणी के किसान | मूल्य का 40% तक | BHP-आधारित अधिकतम सीमा या 40% — जो भी कम हो |
अनुदान की राशि यंत्र की कीमत का 40–50% या उस यंत्र के लिए तय अधिकतम सीमा (जो ट्रैक्टर/पावर टिलर की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है) — दोनों में जो भी कम हो, उतनी मिलती है। यानी सब्सिडी असीमित नहीं, हर यंत्र की एक तय सीमा है। अन्य यंत्रों पर अनुदान SMAM/NFSM योजना के प्रावधानों के अनुसार देय होता है।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक के पास स्वयं के नाम कृषि भूमि हो (अविभाजित परिवार में राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना जरूरी)।
- ट्रैक्टर-चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर आवेदक के नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- एक किसान को एक प्रकार के यंत्र पर 3 वर्ष में केवल एक बार अनुदान मिलता है।
- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 अलग-अलग यंत्रों पर अनुदान लिया जा सकता है।
- यंत्र अधिकृत/पंजीकृत निर्माता-विक्रेता या सहकारी समिति से ही खरीदा हो।
जरूरी दस्तावेज
- जन आधार / भामाशाह कार्ड व आधार
- जमाबंदी की नकल (स्वयं के नाम भूमि का प्रमाण)
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन (RC) — ट्रैक्टर-चलित यंत्र हेतु
- बैंक खाता (आधार-लिंक — अनुदान DBT से आता है)
- यंत्र का कोटेशन/बिल (खरीद के बाद सत्यापन में)
राज किसान साथी से आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
- rajkisan.rajasthan.gov.in खोलें।
- "किसान (Citizen)" सेक्शन में "आवेदन प्रवेश अनुरोध / Application Entry Request" चुनें।
- अपना जन आधार / भामाशाह परिवार आईडी दर्ज कर "खोजें" करें।
- कृषि यंत्र (Farm Implement) योजना चुनकर यंत्र व विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें; फिर कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी यंत्र का भौतिक सत्यापन करते हैं (खरीद बिल दिखाना होता है)।
- सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में (DBT) आ जाती है।
नोट: आवेदन एक निश्चित विंडो में लिए जाते हैं और आवेदनों की संख्या बजट से अधिक होने पर चयन विभागीय प्राथमिकता प्रक्रिया के अनुसार होता है। चालू वर्ष की आवेदन तिथि व अधिकतम सीमा राशि हर सीज़न बदलती है — आवेदन से पहले राज किसान साथी पोर्टल या नज़दीकी कृषि कार्यालय से मौजूदा स्थिति जरूर जांचें।
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निष्कर्ष
राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान (राज किसान साथी) के तहत ट्रैक्टर-चलित यंत्रों पर 40–50% सब्सिडी मिलती है — शर्त यह कि भूमि व ट्रैक्टर आपके नाम हों। सब्सिडी की एक अधिकतम सीमा होती है और आवेदन तय विंडो में ऑनलाइन होता है। सटीक दर, सीमा व अंतिम तिथि पोर्टल से जांचकर ही आवेदन करें ताकि कोई भ्रम न रहे।
स्रोत: कृषि विभाग, राजस्थान — राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in); SMAM/NFSM योजना प्रावधान। सब्सिडी दर, सीमा व आवेदन तिथि सरकारी अधिसूचना अनुसार बदलती रहती है।






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