राशन कार्ड संशोधन (नाम जोड़ना, पता बदलना, डुप्लीकेट) फॉर्म PDF — Ration Card Correction Form Rajasthan
- विभाग: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- फॉर्म पर लिखा नाम: प्रपत्र-ब — एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशन कार्ड में जारी यूनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन फार्म
- पेज: 2
- जांचा गया: 18/10/2026 (आधिकारिक फाइल खोलकर)
विभाग का लिंक न खुले तो हमारी कॉपी इस्तेमाल करें — यह उसी आधिकारिक फाइल की 18/10/2026 को ली गई प्रति है। विभाग फॉर्म बदले तो आधिकारिक लिंक वाला ही मान्य है।
फॉर्म के साथ लगने वाले दस्तावेज़
जैसा फॉर्म में लिखा है:
- पूर्व का राशनकार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र।
- निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति।
- नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
- बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति।
- डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/शपथ पत्र। या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड
- मूल राशन कार्ड।
- उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/ परित्यक्ता का स्व प्रमणित शपथ पत्र
- नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति।
- स्व प्रमाणित शपथ पत्र।
- नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र।
फॉर्म कहां और कैसे जमा करें
- फॉर्म की चेकलिस्ट ई-मित्र कियोस्क संचालक भरता है — फॉर्म ई-मित्र पर जमा करें।
ई-मित्र पर जमा किया हो तो रसीद के टोकन नंबर से आवेदन का स्टेटस देखें। पूरा तरीका: राशन कार्ड संशोधन (नाम जोड़ना, पता बदलना, डुप्लीकेट) — आवेदन गाइड।
दूसरे सरकारी फॉर्म
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राशन कार्ड संशोधन (नाम जोड़ना, पता बदलना, डुप्लीकेट) का फॉर्म कहां से डाउनलोड करें?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक PDF इस पेज के "फॉर्म डाउनलोड करें" बटन से मिलती है (https://emitraapp.rajasthan.gov.in/emitrashared/USER_MGMT_OLD_DOCS/guidelineEform/GAndE_1492768977267.pdf)। हमने इसे 18/10/2026 को खोलकर जांचा।
राशन कार्ड संशोधन (नाम जोड़ना, पता बदलना, डुप्लीकेट) के लिए कौन से दस्तावेज़ लगते हैं?
फॉर्म में लिखे अनुसार: पूर्व का राशनकार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र।; निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति।; नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।; बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति।; डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/शपथ पत्र। या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड; मूल राशन कार्ड।; उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।; नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/ परित्यक्ता का स्व प्रमणित शपथ पत्र; नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति।; स्व प्रमाणित शपथ पत्र।; नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र।।
राशन कार्ड संशोधन (नाम जोड़ना, पता बदलना, डुप्लीकेट) का फॉर्म कहां जमा होता है?
फॉर्म की चेकलिस्ट ई-मित्र कियोस्क संचालक भरता है — फॉर्म ई-मित्र पर जमा करें।
स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग — https://emitra.rajasthan.gov.in/emitra/report/guideline (FOOD & CIVIL SUPPLIES -> 'Ration Card Add Name - Deletion Of Name - Correction (Form - 4)'); same form = pages 5-6 of the food-dept combined PDF linked from https://food.rajasthan.gov.in/Form_Download.aspx
