🗳️ ताज़ा स्थिति (16 जुलाई 2026): पंचायत चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने 15 जुलाई को पंचायतीराज आम चुनाव 2026 की प्रारंभिक तैयारियों के आदेश जारी कर दिए हैं। OBC आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक और आरक्षण 31 अगस्त तक तय होने के बाद कार्यक्रम आएगा — मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव अक्टूबर से दिसंबर 2026 की विंडो में, पंचायतों में करीब 4 चरणों में संभावित हैं। तारीखों की आधिकारिक घोषणा होते ही यह पेज तुरंत अपडेट होगा।

जयपुर। प्रदेश की सभी 14,403 ग्राम पंचायतों, लगभग 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनाव का इंतजार अब निर्णायक दौर में है — करीब 1.40 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाने हैं और 4.02 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इस लेख में चुनाव कब होंगे इसकी वास्तविक स्थिति, देरी की वजह, नए नियम (दो संतान नियम खत्म!), सरपंच बनने की पात्रता और वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका — सब कुछ आधिकारिक स्रोतों से।

पंचायत चुनाव कब होंगे? अब तक की तस्वीर

पड़ावस्थिति
मतदाता सूची (पंचायत)✅ अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 — 4.02 करोड़ मतदाता
SEC प्रारंभिक तैयारियों के आदेश✅ 15 जुलाई 2026 को जारी
EVM/मतपेटी, RO नियुक्ति, प्रशिक्षण⏳ आदेश जारी, जिलों में तैयारी शुरू (कुछ EVM की FLC पूरी, शेष जल्द)
OBC आयोग की रिपोर्ट⏳ 14 अगस्त 2026 तक (सर्वे 10-23 जुलाई)
सीटों का आरक्षण/लॉटरी⏳ 31 अगस्त 2026 तक का सरकारी वादा
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा❌ अभी नहीं — आरक्षण के बाद ही संभव
संभावित चुनाव विंडोअक्टूबर–दिसंबर 2026 (मीडिया रिपोर्ट्स; पंचायत ~4 चरण, कुल ~90 दिन की प्रक्रिया)

हाईकोर्ट ने 22 मई 2026 को चुनाव 31 जुलाई तक कराने का आदेश दिया था, पर OBC रिपोर्ट में देरी से यह समयसीमा निकलना तय है — 16 जुलाई को अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई सूचीबद्ध थी और सरकार व आयोग ने अतिरिक्त समय मांगा है — आदेश आते ही यह पेज अपडेट होगा। इसलिए कोई भी "पक्की तारीख" बताने वाली सोशल मीडिया पोस्ट फिलहाल अफवाह है।

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देरी क्यों हुई? 3 बड़ी वजहें

  • एक राज्य-एक चुनाव नीति: सरकार सभी पंचायतों व निकायों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है — इसी इंतजार में जनवरी 2025 से पंचायतों की अवधि खत्म होती गई (सरपंचों को प्रशासक बनाया गया)। अब सभी ग्राम पंचायतों, 29 जिला परिषदों व 327 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है; बची 12 जिला परिषद व 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच खत्म होगा।
  • पंचायतों का पुनर्गठन: नए जिलों के हिसाब से ग्राम पंचायतें 11,304 से बढ़कर 14,403 हुईं — इस प्रक्रिया में तय 4 महीने की जगह करीब 13 महीने लगे।
  • OBC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल-टेस्ट के लिए OBC आयोग देरी से बना; अब 10-23 जुलाई के घर-घर सर्वे के बाद 14 अगस्त तक रिपोर्ट आनी है — उसके बाद ही सीटों का आरक्षण और लॉटरी होगी।

इस बार के 2 सबसे बड़े बदलाव

  • दो संतान नियम खत्म: 25 मार्च 2026 की राजपत्र अधिसूचना से पंचायतीराज संशोधन के तहत दो से अधिक संतान वाली अयोग्यता हटा दी गई है — अब तीसरी संतान होने पर भी सरपंच/पंच/सदस्य का चुनाव लड़ा जा सकेगा। यह नियम 2020-21 के पिछले पंचायत चुनावों में लागू था।
  • पंच-सरपंच मतपेटी से, जिला परिषद-पंचायत समिति EVM से: पंच व सरपंच के चुनाव मतपेटी (बैलेट) से और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव EVM से होने प्रस्तावित हैं — जरूरत पड़ने पर मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग से मशीनें भी ली जा रही हैं; EVM कम पड़ने पर कुछ सीटों पर मतपेटी से भी चुनाव संभव है।

सरपंच बनने के लिए पात्रता (2026 के नियम)

  • उम्र: 21 वर्ष या अधिक।
  • शिक्षा: कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं — 8वीं पास की शर्त 2019 में ही हटा दी गई थी; सरकार ने विधानसभा में साफ किया है कि नई शर्त जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
  • संतान: दो से अधिक संतान की अयोग्यता खत्म (मार्च 2026)।
  • जमानत राशि: सरपंच व जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के लिए ₹500 (महिला/SC/ST/OBC के लिए ₹250) — वैध मतों का 1/6 न मिलने और हारने पर जब्त।
  • उसी पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।

वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?

  1. पंचायत चुनाव की मतदाता सूची विधानसभा की सूची से ही बनी है और इसका अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को हो चुका है।
  2. sec.rajasthan.gov.in पर मतदाता सूची सेक्शन में जिला → पंचायत समिति → ग्राम पंचायत → वार्ड चुनकर सूची की PDF देखी/डाउनलोड की जा सकती है।
  3. आसान विकल्प: voters.eci.gov.in पर नाम/EPIC नंबर से खोजें — विधानसभा सूची में नाम है तो पंचायत सूची में भी आम तौर पर होगा (सूची का निरंतर अद्यतन जारी है)।
  4. नाम जुड़वाना/सुधार चुनाव की लोक सूचना से 10 दिन पहले तक हो सकेगा — यानी अभी भी समय है।

आगे क्या देखते रहें?

  • 14 अगस्त: OBC आयोग की रिपोर्ट की डेडलाइन।
  • 31 अगस्त: सीटों के आरक्षण (SC/ST/OBC/महिला) की सरकारी समयसीमा — इसके बाद लॉटरी।
  • उसके बाद SEC चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा — पंचायतों में करीब 4 चरण संभावित।
  • हाईकोर्ट की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के आदेश।

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