31 जुलाई 2026 की सुबह राजस्थान शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अचानक एक साथ 5 अहम नोटिफिकेशन अपलोड किए गए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रखते हुए rajasthan education department guidelines 2026 जारी कर दी गई हैं। इनमें समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) और पीएम श्री (PMSHREE) योजना के तहत सुरक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और किशोरावस्था कार्यक्रमों के नए दिशानिर्देश शामिल हैं।
शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई 2026 को आधिकारिक वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर इन सभी गाइडलाइंस की पीडीएफ फाइल जारी की। नए निर्देशों के अनुसार, सत्र 2026-27 में स्कूलों को मिलने वाले सुरक्षा फंड और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अब पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। तो आइए समझते हैं कि इन नए आदेशों से स्कूलों और विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा।
rajasthan education department guidelines 2026: क्या हैं नए निर्देश?
विभाग द्वारा जारी की गई पांचों प्रमुख गाइडलाइंस की सूची इस प्रकार है:
- SMSA Adolescent Signed Guidelines: किशोरावस्था स्वास्थ्य और परामर्श गतिविधियों के क्रियान्वयन के विस्तृत नियम।
- SMSA Fund for Safety and Security Activity (2026-27): सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों को जारी होने वाले सुरक्षा और संरक्षा फंड के उपयोग की गाइडलाइंस।
- PMSHREE Adolescent Programme Guidelines: पीएम श्री चयनित विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का खाका।
- PMSHREE Self Defence Guidelines: पीएम श्री स्कूलों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) प्रशिक्षण की नई व्यवस्था।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत 2026-27 दिशानिर्देश: सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय एकीकरण गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के निर्देश।
लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती...
इससे ठीक एक दिन पहले, 30 जुलाई 2026 को भी विभाग ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर के सुरक्षित भंडारण, भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता जांच को लेकर सख्त आदेश जारी किए थे। अब प्रदेश के सभी संस्था प्रधानों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की हिदायत दी गई है। राज्य के शिक्षा तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा समाचार अनुभाग में नियमित अपडेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
और भी पढ़ें: राजस्थान अपडेट: बीकानेर में शिक्षा विभाग की सख्ती, सड़क हादसों का दुखद सिलसिला; पढ़ें आज की बड़ी खबरें
PMSHREE और SMSA गाइडलाइंस से क्या बदलाव होंगे?
नए दिशानिर्देशों के तहत बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम श्री योजना वाले चयनित राजकीय विद्यालयों में छात्राओं को जूडो-कराटे जैसी आत्मरक्षा तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। यानी अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ट्रेनर्स का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
इसके अलावा SMSA के तहत प्रत्येक स्कूल को सेफ्टी और सिक्योरिटी फंड का लेखा-जोखा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। राजस्थान के विभिन्न जिलों जैसे जयपुर और बीकानेर में शिक्षा अधिकारियों को इन गाइडलाइंस की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है।
और भी पढ़ें: राजस्थान की सियासत: डोटासरा का शिक्षा विभाग पर बड़ा आरोप, तो SMS स्टेडियम में CM भजनलाल ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 2026-27
विभाग ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना के तहत वर्ष 2026-27 का कैलेंडर तय कर दिया है। इसके तहत राजस्थान के छात्र अन्य राज्यों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू होंगे। इसके लिए स्कूलों में मासिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
अब असली बात।
अगला कदम: संस्था प्रधानों और शिक्षकों को क्या करना होगा
शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस के लागू होने के बाद, सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBO) और स्कूल प्रिंसिपल्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत आधिकारिक पोर्टल से पीडीएफ डाउनलोड करें। संस्था प्रधानों को rajasthan education department guidelines 2026 के अनुसार अपने विद्यालय में सेफ्टी कमेटी गठित करनी होगी और फंड का उपयोग निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही करना होगा।






💬 टिप्पणियाँ
इस खबर पर अपनी राय साझा करें। कृपया शालीन भाषा का प्रयोग करें।
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आप कीजिए!